‘द केरला स्टोरी 2’ की रिलीज टली, केरल हाईकोर्ट के फैसले से मेकर्स को झटका

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    तिरुवनंतपुरम

    केरल स्टोरी 2 टीजर रिलीज के बाद से ही काफी विवादों में घिरी हुई है. फिल्म 27 फरवरी को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली थी, लेकिन केरल हाईकोर्ट फिल्म की रिलीज पर ब्रेक लगा दिया है. केरल हाई कोर्ट ने विवादित फिल्म केरल स्टोरी 2 की स्क्रीनिंग पर 15 दिनों की अंतरिम रोक लगा दी है. जानकारी के मुताबिक, केरल हाईकोर्ट ने एक याचिका के बाद रिलीज पर रोक लगा दी है और कहा है कि फिल्म में राज्य को गलत तरीके से दर्शाया गया है.

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    केरल हाई कोर्ट ने सभी पक्षों की डिटेल्ड दलीलें सुनने के बाद ‘द केरल स्टोरी 2: गोज बियॉन्ड’ की रिलीज अपना फैसला सुनाया है. बुधवार को फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की अर्जी पर सुनवाई की थी. सुनवाई के दौरान, पिटीशनर, फिल्ममेकर्स और केंद्र सरकार के बीच तीखी बहस हुई थी.
    ‘कोर्ट को घेरने’ की कोशिश न करें

    कोर्ट ने साफ कर दिया है कि लोगों की भावनाओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. इस मामे में मेकर्स में अर्जेंट रूलिंग की रिक्वेस्ट की थी, क्योंकि फिल्म 27 फरवरी को दुनियाभर में रिलीज होनी थी. कोर्ट ने कल (25 फरवरी) हुई सुनवाई में भी चेतावनी दी कि वे जल्दबाजी में फैसला देने के लिए ‘कोर्ट को घेरने’ की कोशिश न करें. कोर्ट ने साफ कहा था कि सभी दलीलें पूरी तरह सुना जाएगा और ऑर्डर पास करने से पहले कोर्ट जरूरी समय लेगा.
    CBFC पर खड़े किए सवाल

    कोर्ट ने फिल्म को दिए गए क्लासिफिकेशन को लेकर सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) पर भी सवाल उठाए थे. बेंच ने सर्टिफिकेशन के फैसले पर हैरानी जताते हुए कहा, ‘आपने फिल्म को ‘A’ सर्टिफिकेट भी नहीं दिया. आपने U/A दिया है.’
    फिल्म को लेकर क्यों हुआ विवाद

    ‘द केरल स्टोरी 2’ साल 2023 में आई फिल्म ‘द केरल स्टोरी’ का सीक्वल है. ‘द केरल स्टोरी’ को सुदीप्तो सेन ने डायरेक्ट किया था. उस वक्त भी इस फिल्म को लेकर काफी बवाल मचा था. अब सीक्वल के निर्देशन की कमान कामाख्या नारायण सिंह ने संभाली है. इस बार कहानी में जबरदस्ती धर्म बदलने और हिंदू लड़कियों को प्यार के नाम पर फंसाने जैसे मुद्दों को दिखाया जा रहा है. इसी के चलते सियासी और सामाजिक बहस छिड़ गई है कि जैसा फिल्म में दिखाया जा रहा है, वैसा कुछ नहीं है. सीएम पिनाराई विजयन ने सीक्वल को ‘झूठा प्रोपेगैंडा’ और ‘जहरीला’ बताया था.

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