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पीलीभीत में भी एक मदरसा अवैध पाए जाने के बाद उसे तोड़ने का आदेश दिया, ये मदरसा तालाब की जमीन पर बना था

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पीलीभीत
उत्तर प्रदेश में अवैध मदरसों को धवस्त करने का सिलसिला जारी है। इसी बीच पीलीभीत में भी एक मदरसा अवैध पाने जाने के बाद उसे तोड़ने का आदेश दिया गया है। दरअसल, ये मदरसा तालाब की जमीन को आवंटित कराकर बनाया गया था। जांच के दौरान इसके निर्माण का राज खुल गया और प्रशासन ने इसे अवैध ठहरा दिया और तोड़ने का आदेश दिया।

तालाब की जमीन पर नहीं बन सकता मदरसा
जानकारी के मुताबिक, जहानाबाद कस्बे में मुहल्ला विलई पसियापुर में करीब एक दशक पहले तत्कालीन नगर पंचायत बोर्ड ने श्रेणी-छह तालाब की तीन बीघा जमीन मदरसा निर्माण के लिए आवंटित कर दी थी, जबकि तालाब की जमीन पर कोई निर्माण नहीं कराया जा सकता। कुछ दिन पहले अवैध मदरसों की जांच कराई जा रही थी, जिसमें ये खुलासा हुआ कि मदरसा अवैध है और तालाब की जमीन पर बनाया गया है।

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खुद ही तोड़ने लगा संचालक
मदरसे के अवैध पाए जाने पर प्रसाशन द्वारा इसे तोड़ने का आदेश दिया गया। इस बात की जानकारी के बाद मदरसा संचालक ने खुद ही इसे तोड़ने का फैसला लिया। उसने मदरसा तोड़ना शुरू कर दिया। उसने प्रसाशनिक अधिकारियों से कहा कि खुद ही भवन को तोड़कर मलबा हटाने के बाद जमीन को खाली कर दी जाएगी। 

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