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‘शाहनवाज हुसैन पर दर्ज करें रेप की FIR, तीन महीने में पूरी हो जांच’, हाईकोर्ट का आदेश

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दिल्ली
बिहार में नीतीश कुमार के साथ गठबंधन की सरकार गिरने के बाद भारतीय जनता पार्टी के लिए एक और परेशान करने वाली खबर आई है। दरअसल, 2018 के एक रेप मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को आदेश दिया है कि भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को इस मामले की जांच तीन महीनों के भीतर पूरा करने का भी आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि तथ्यों को देखने के बाद यह पूरी तरह स्पष्ट है कि पुलिस इस मामले में शाहनवाज हुसैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने से हिचक रही है।
 
छतरपुर फार्म हाउस में रेप का आरोप
गौरतलब है कि जनवरी 2018 में दिल्ली की रहने वाली एक महिला ने शाहनवाज हुसैन पर रेप का आरोप लगाया था और निचली अदालत में याचिका दायर कर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी। महिला ने अपनी याचिका में कहा कि शाहनवाज हुसैन ने छतरपुर फार्म हाउस में उनके साथ रेप किया और जान से मारने की धमकी दी।
 
'बनता है संज्ञेय अपराध का मामला'
आपको बता दें कि इस मामले में पुलिस ने निचली अदालत में रिपोर्ट दाखिल करते हुए कहा था कि शाहनवाज हुसैन के खिलाफ केस नहीं बनता। दिल्ली हाईकोर्ट ने शाहनवाज हुसैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश देते हुए यह भी कहा कि निचली अदालत ने पुलिस की दलील को खारिज किया था और माना कि महिला की शिकायत के आधार पर संज्ञेय अपराध का मामला बनता है।
 
'तीन महीने में पूरी करें जांच'
मामले में सुनवाई करते हुए जस्टिस आशा मेनन ने पुलिस को आदेश देते हुए कहा कि सीआरपीसी की धारा 173 के तहत इस केस की जांच तीन महीनों के भीतर पूरी करते हुए पूरी रिपोर्ट मेट्रोपोलिन मजिस्ट्रेट के सामने पेश की जाए। कोर्ट ने शाहनवाज हुसैन की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने विशेष जज के 12 जुलाई 2018 के आदेश को चुनौती दी थी। इस आदेश में शाहनवाज हुसैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने को लेकर पुर्नविचार याचिका को रद्द किया गया था।

 

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