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मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना: 8वीं पास और 45 की उम्र तक मिलेगा योजना का लाभ

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भोपाल
मध्यप्रदेश में शिक्षित बेरोजगारों को स्वयं का रोजगार स्थापित करने के लिए शुरु की गई मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का लाभ अब और अधिक लोग उठा सकेंगे। इसके लिए पात्रता की शर्तो में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग ने बदलाव कर दिया है। अब आठवी पास और पैतालिस वर्ष तक की उम्र के व्यक्ति इस योजना का लाभ उठा सकेंगे।

 अभी तक इस योजना में केवल बारहवी पास शिक्षित बेरोजगारों को ही योजना का लाभ दिया जाता था। वहीं इस योजना के अंतर्गत केवल 18 से 40 वर्ष की उम्र वाले शिक्षित बेरोजगार ही पात्र थे। ग्रामीण अंचलों में रहने वाले बेरोजगार इसका ज्यादा लाभ उठाते है।

ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा पढ़े-लिखे बेरोजगारों की संख्या कम है।इसलिए यइ मांग चली आ रही थी कि इसमें शैक्षणिक योग्यता में रियायत दी जाए। इसको ध्यान में रखते हुए शैक्षणिक योग्यता का पैमाना बदला गया है। इसी तरह बैंको के पास आ रहे आवेदनों को देखते हुए बैंको ने मांग की थी कि इस योजना में चालीस वर्ष की जगह पैतालिस वर्ष अधिकतम उम्र रखी जाए। क्योंकि शासकीय नौकरी की आयुसीमा समाप्त होने के बाद बेरोजगकार स्वयं का रोजगार स्थापित करने आगे आते है। इसके बाद आयु सीमा में वृद्धि करते हुए पैंतालिस वर्ष के बेरोजगारों को भी इस योजना के दायरे में लाया गया है।

इनका कहना

मुख्यमंत्री उद्यमक्रांति योजना की पात्रता की शर्तो में बदलाव कर दिया गया है। अब चालीस की जगह पैतालिस साल तक की उम्र के बेरोजगार और बारहवी की जगह आठवी पास बेरोजगारों को भी योजना का लाभ दिया जाएगा।
पी नरहरि, सचिव, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग

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