
रायपुर
सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स को शुक्रवार 13 नवंबर से सशर्त संचालन की अनुमति दी गई है। इस आशय के आदेश जिला कलेक्टर डॉ. एस. भारतीदासन द्वारा बुधवार को जारी किए गए। जारी आदेशों में स्पष्ट कहा गया है कि हाल में व्यक्तियों के बैठने की संख्या की क्षमता के आधार पर अधिकतम 50 प्रतिशत व्यक्तियों को ही बैठने की अनुमति होगी। बैठक व्यवस्था होने पर व्यक्तियों के आगे-पीछे, अगल-बगल में पर्याप्त फिजिकल डिस्टेंस होना चाहिए। इस हेतु 6 फीट की दूरी का मार्कर बनाया जाकर बैठक व्यवस्था की जानी होगी।
एयर कंडीशनिंग उपकरणों के उपलब्धता की स्थिति में उनकी तापमान सेटिंग 24-30 डिग्री सेल्सियस की सीमा में होनी चाहिए। यदि एयर कंडीशनर उपलब्ध न हो तो ताजी हवा का आवागमन जितना संभव हो, उतना सुलभ किया जाना चाहिए एवं क्रॉस वेंटीलेशन की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए।एंट्री-एक्जिट पाईंट और कॉमन एरिया में सैनिटाईजर रखना अनिवार्य होगा। जो टच फ्री मोड में हों। प्रवेश के समय प्रत्येक व्यक्ति का हाथ सैनिटाईजर से सैनिटाईज करने अथवा साबुन से धोने तथा थर्मल स्केनिंग किया जाना अनिवार्य होगा। प्रत्येक व्यक्ति के लिए मॉस्क पहनकर फिजिकल, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। कॉमन एरिया में 6 फीट की दूरी का मार्कर बनाया जाना अनिवार्य होगा।
सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स में कोरोना के लक्षण रहित व्यक्तियों को ही प्रवेश की अनुमति होगी एवं कोरोना के प्रारंभिक लक्षण जैसे कि सर्दी, खांसी, बुखार इत्यादि पाये जाते हैं तो उनको सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स में प्रवेश न दिया जाए। श्वसन शिष्टाचार का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। कक्ष में अथवा कार्यक्रम में उपस्थित सभी व्यक्ति खांसते, छीकते समय टीशू पेपर, रूमाल, मुड़ी हुई कोहनी का प्रयोग करेंगे। सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स में आगंतुकों द्वारा छोड़े गए मॉस्क फेसकवर दस्तानों को चिकित्सकीय अपशिष्ट मानते हए नियमानुसार उसके समुचित निपटान (क्पेचवेंस) की व्यवस्था सुनिश्चत करेंगे। सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स पर पान-गुटका इत्यादि खाकर थूकना प्रतिबंधित रहेगा।
सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स में स्पर्श की जाने वाली सतहों यथा दरवाजे का हैंडल, माईक, कुर्सी, टेबल, रेलिंग, बैरिकेटिंग आदि को समय-समय पर एक प्रतिशत सोडियम हाईपोक्लोराईड के घोल से साफ किया जाए एवं प्रभावी कीटाणु नाशक से विसंक्रमित किया जाए। सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स के पार्किंग स्थल एवं परिसर के बाहर समुचित भीड़ प्रबंधन में सोशल एवं फिजिकल डिस्टेंस के मापदंडों का पालन करना होगा। सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स में शामिल व्यक्ति एक-दूसरे से मिलते समय सोशल एवं फिजिकल डिस्टेंस के मापदंडों का पालन करेंगे ताकि संक्रमण से बचाव हो सके। कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय-समय पर कोरोना महामारी से सुरक्षा हेतु दिये जा रहे निदेर्शों का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा।