मध्य प्रदेशराज्य
विधायक आरिफ मसूद की अग्रिम जमानत याचिका नामंजूर

भोपाल
विधायक आरिफ मसूद की अग्रिम जमानत अर्जी पर 11वें अपर सत्र न्यायाधीश पी के सिंह की कोर्ट में दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गई । अदालत ने उनकी जमानत याचिका अस्वीकार कर दी। भोपाल जिला प्रशासन ने कुछ दिन पहले ही मसूद के अतिक्रमण को ध्वस्त किया है।
मसूद पर भोपाल में फ्रांस के खिलाफ प्रदर्शन करने पर कार्रवाई की गई है। पुलिस ने इस मामले में पहले धारा 144 के उल्लंघन का केस दर्ज किया था, लेकिन बाद में धार्मिक भावनाएं भड़काने की धारा 153 में मसूद समेत 7 लोगों पर एफआईआर की थी। कोर्ट के निर्देश पर पुलिस ने प्रकरण की केस डायरी प्रतिवेदन के साथ पेश की है।
दो दिन पहले कॉलेज पर की गई कार्रवाई
प्रदर्शन और केस दर्ज होने के अगले ही दिन पुलिस और प्रशासन ने बड़े तालाब के कैचमेंट एरिया में बने मसूद के कॉलेज पर बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण जमींदोज कर दिया था। इस दौरान पक्का निर्माण समेत अस्थायी हिस्से को गिराया गया था, हालांकि कॉलेज बिल्डिंग का मामला हाईकोर्ट में होने के कारण उस पर कार्रवाई नहीं की गई।