
बिलासपुर
छत्तीसगढ़ के राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल और सुरेंद्र जायसवाल पर साल 2017 में स्पेशल कोर्ट के आदेश पर कोरबा के अजाक थाने में दर्ज मामले में आज बिलासपुर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए उनके खिलाफ एससी-एसटी एक्ट में दर्ज एफआईआर को निरस्त करने का आदेश दिया है।
कोरबा के चुइया निवासी दुखलाल कंवर ने स्पेशल कोर्ट में शिकायत की थी, इस पर कोर्ट ने आदेश दिया था कि कोरबा के अजाक थाने में एससी/ एसटी एक्ट 1989 के तहत मंत्री जयसिंह और सुरेंद्र अग्रवाल के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए। शिकायतकर्ता ने आवेदन सीधा स्पेशल जज की कोर्ट में 156 (3) सीआरपीसी के तहत दिया था। आज हाईकोर्ट में याचिकाकतार्ओं के वकील की ओर से कहा गया, बिना धारा 154 दंड प्रक्रिया सहिंता के भाग 1 और 3 का अनुपालन किए आदेश विधि के विपरीत होने के कारण निरस्त होने योग्य है। शिकायतकर्ता को मजिस्ट्रेट के यहां 156 (3) में आवेदन करना था लेकिन नहीं किया गया। स्पेशल कोर्ट को मामले की सुनवाई का अधिकार नहीं है। एफआईआर और स्पेशल कोर्ट के आदेश को निरस्त किया जाए।
इस पर हाईकोर्ट ने कहा, 156 (3) का आवेदन लगाने से 154(1)154(3) थाने में शिकायत करना था, एसपी के पास आवेदन करना था जो नहीं किया गया। हालांकि हाईकोर्ट ने याचिका में की गई मांग स्पेशल जज को पावर नहीं है, मांग को निरस्त कर दिया। मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. निर्मल शुक्ला और अर्जित तिवारी ने पक्ष रखा था।