मध्य प्रदेशराज्य
भू-राजस्व संहिता में प्रावधान, टैक्स भुगतान में चूक पर हटेंगे ग्राम पटेल

भोपाल
प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में तैनात किए जाने वाले ग्राम पटेल अब हायर सेकेंडरी परीक्षा पास नहीं करेंगे या भू-राजस्व अथवा सार्वजनिक करों, देयकों का भुगतान नहीं करेंगे तो कलेक्टर उन्हें एक माह का नोटिस देकर हटा सकेंगे।
राज्य सरकार ने भू-राजस्व संहिता में अब ग्राम पटेल की नियुक्ति, पारिश्रमिक और उन्हें हटाए जाने तथा गड़बड़ियों के लिए दंड का प्रावधान किया है। अब 21 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को ग्राम पटेल नहीं बनाया जाएगा। यदि उसके पास गांव के भीतर कोई जमीन नहीं है या जिस गांव के लिए उसकी तैनाती होना है वह उस गांव में स्थाई रूप से नहीं रह रहा है। यदि वह दिवालिया है या अपनी वित्तीय स्थिति के कारण अयोग्य है। पटैल पद से पूर्व में हटाया जा चुका है। महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध अथवा नैतिक पतन से जुड़े किसी अपराध में राज्य के विरुद्ध विध्वंशकारी गतिविधियों से जुड़े अपराध में दोषी पाया गया हो और इसके विरुद्ध की गई अपील में निर्दोष साबित नहीं हुआ हो तो उसके हटाया जाएगा। दुष्चरित्र और पटेल के कर्त्तव्य को पूरा करने के लिए मानसिक या शारीरिक रुप से अयोग्य हो और हायर सेकेंडरी परीक्षा पास नहीं हो। वह भू-राजस्व या अन्य सार्वजनिक देयकों के भुगतान में जानबूझकर चूक कर रहा हो या चूक कर चुका हो तो ऐसे व्यक्ति को पटेल नहीं बनाया जाएगा। यदि पहले से वह पटेल के पद पर तैनात हो तो ऐसे लोगों को कलेक्टर पद से हटा सकेगा।
पद पर रहते हुए दुष्चरित्र पाए जाने, शारीरिक या मास्तिष्क की दुर्बलता के कारण अयोग्य हो चुके, न्यायालय से नैतिक पतन, महिलाओं के विरुद्ध अपराध में दोषी पाया गया हो दिवालिया हो गया हो, आदेशों का पालन ना करे या कर्त्तव्यों की उपेक्षा करे, नियम भंग करे और गांव में नहीं रहता हो तो कलेक्टर उसे एक माह का नोटिस देकर सुनवाई के बाद हटा सकेगा। कलेक्टर बिना कोई कारण बताए एक माह का नोटिस देकर भी पटेल को हटा सकेगा।