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प्रहलाद बंधवार हत्याकांड में मनीष बैरागी को उम्रकैद की सजा

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मंदसौर
 17 जनवरी 2019 को तत्कालीन नपा अध्यक्ष प्रहलाद बंधवार की भाजपा कार्यकर्ता मनीष बैरागी ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। तीन साल तक न्यायालय में चली सुनवाई के बाद जिला न्यायाधीश ने मुख्य आरोपित मनीष बैरागी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। बैरागी ने पुलिस को दिए बयान में कहा था कि चुनाव में रुपये खर्च करने के बाद कुछ तो लौटा दिए थे और लगभग 25 हजार रुपये बकाया थे। इसी को लेकर हत्या कर दी थी।

मंगलवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायधीश अजीतसिंह ने बंधवार की हत्या के आरोपित 40 वर्षीय मनीष पुत्र मोहनदास बैरागी निवासी छीपा बाखल मंदसौर को दोषी पाते हुए आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 1500 रुपये का जुर्माना भी किया है। अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी दीपक जमरा ने बताया कि 17 जनवरी 2019 की शाम लगभग सात बजे जिला सहकारी बैंक की नई आबादी शाखा के सामने मनीष बैरागी ने नपा अध्यक्ष प्रहलाद बंधवार से कुछ देर बात की और फिर विवाद होने पर गोली मारकर भाग गया। उसकी मोटरसाइकिल (सीआईयू 1834) चालू नहीं हुई तो वहीं छोड़कर फरार हो गया था।

बाद में पुलिस ने उसे प्रतापगढ़ (राजस्थान) से गिरफ्तार कर लिया था। इस मामले को चिन्हित प्रकरण की श्रेणी में रखा गया था जिसकी मानिटरिंग समय-समय पर जिला एवं शासन स्तर से की जा रही थी। प्रकरण के संपूर्ण विचारण उपरांत प्रधान जिला एवं सत्र न्यायधीश अजीतसिंह द्वारा आरोपित मनीष बैरागी को हत्या का दोषी पाया गया। इस पर उसे भादसं की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास एवं 1000 रुपये अर्थदंड तथा आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत दो वर्ष का कारावास एवं 500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। प्रकरण में अभियोजन का संचालन उप संचालक अभियोजन बीएस ठाकुर ने किया।

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